RBI New Rules 2025: 15 नवंबर से लागू होंगे नए बैंक नियम, जानें क्या हैं बदलाव

RBI New Rules 2025: बैंक खाताधारकों के लिए बड़ा अपडेट, 15 नवंबर से लागू होंगे नए नियम

RBI New Rules 2025: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक ग्राहकों के हित में एक बड़ा बदलाव किया है। 15 नवंबर 2025 से नए नियम लागू होने जा रहे हैं जो बैंक अकाउंट, सेफ डिपॉजिट लॉकर और सेफ कस्टडी आइटम के नॉमिनेशन से संबंधित हैं। अब सभी बैंकों — चाहे वे सरकारी हों, निजी, कोऑपरेटिव या ग्रामीण — को अपने ग्राहकों को नॉमिनेशन की सुविधा देना अनिवार्य होगा। यह कदम बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

RBI new rules 2025
RBI बैंक अपडेट


क्या है RBI का नया नियम?

नए निर्देशों के अनुसार, ग्राहक अपने खाते या लॉकर के लिए नॉमिनेशन दर्ज कर सकते हैं। अगर कोई ग्राहक नॉमिनेशन नहीं देना चाहता, तो वह लिखित रूप से मना कर सकता है। ऐसे में बैंक को खाता खोलने में किसी प्रकार की देरी करने की अनुमति नहीं होगी। यह बदलाव ग्राहकों की सुविधा और उनके अधिकारों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

नॉमिनेशन फॉर्म और रसीद की नई प्रक्रिया

RBI के अनुसार, जब कोई ग्राहक बैंक में नॉमिनेशन फॉर्म जमा करेगा, तो बैंक को तीन कार्य दिवसों के भीतर रसीद जारी करनी होगी। इसके अलावा, बैंक को ग्राहक की पासबुक या टर्म डिपॉजिट रसीद पर “Nomination Registered” अंकित करना जरूरी होगा।
यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि ग्राहक को स्पष्ट प्रमाण मिले कि उसका नॉमिनेशन सफलतापूर्वक दर्ज हो गया है। यह कदम बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता और भरोसे को और मजबूत बनाता है।

ग्राहकों को मिलने वाली नॉमिनेशन सुविधाएं

नए नियमों के तहत ग्राहक अपने नॉमिनेशन को जोड़, बदल या रद्द कर सकते हैं। हर बदलाव पर बैंक को ग्राहक को लिखित प्रमाण देना होगा।
अगर किसी कारण बैंक नॉमिनेशन को अस्वीकार करता है, तो उसे तीन कार्य दिवसों के भीतर कारण बताना अनिवार्य होगा। इससे ग्राहक और बैंक के बीच स्पष्टता बनी रहती है और किसी भी विवाद की संभावना घट जाती है।

नॉमिनी की स्थिति और मृत्यु के बाद प्रक्रिया

RBI ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी खाते में एक से अधिक नॉमिनी हैं और उनमें से कोई एक नॉमिनी धन प्राप्त करने से पहले निधन हो जाता है, तो उसका नॉमिनेशन स्वतः समाप्त माना जाएगा।
बैंक केवल जीवित नॉमिनी को राशि देगा।
अगर वैध नॉमिनेशन या सर्वाइवरशिप क्लॉज मौजूद है, तो खाता धारक की मृत्यु के बाद बैंक सीधे नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को धनराशि जारी कर सकता है। यह प्रक्रिया पुराने नियमों के अनुरूप है, जिसमें बैंक को मृत ग्राहक के दावे को 15 दिनों के भीतर निपटाने का निर्देश है।

नए नियमों का उद्देश्य

RBI का यह कदम बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता, सुरक्षा और जवाबदेही लाने के लिए है। अब ग्राहक बिना किसी झंझट के अपने खाते या लॉकर के लिए नॉमिनी तय कर सकेंगे।
इससे न केवल बैंक ग्राहकों की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि वित्तीय विवादों और कानूनी परेशानियों की संभावना भी काफी कम हो जाएगी।

Disclaimer

यह लेख केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। कृपया किसी भी निर्णय से पहले अपने बैंक अधिकारी या वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।
अधिक जानकारी के लिए RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

FAQ: RBI के नए नियमों से जुड़े सवाल-जवाब

Q1. RBI के नए नियम कब से लागू होंगे?
 ये नए नियम 15 नवंबर 2025 से लागू हो जाएंगे।

Q2. क्या सभी बैंकों को यह नियम मानना जरूरी है?
हां, सभी सरकारी, निजी, कोऑपरेटिव और ग्रामीण बैंकों को इसका पालन करना अनिवार्य है।

Q3. अगर मैं नॉमिनी नहीं जोड़ना चाहूं तो क्या होगा?
ग्राहक लिखित रूप में नॉमिनेशन से इनकार कर सकता है, और बैंक खाता खोलने में देरी नहीं कर सकता।

Q4. क्या नॉमिनेशन को बदला या रद्द किया जा सकता है?
 हां, ग्राहक किसी भी समय नॉमिनेशन में बदलाव या रद्द कर सकता है, और बैंक को इसका प्रमाण देना होगा।

Q5. मृत्यु के बाद नॉमिनी को राशि कब तक मिलती है?
RBI के अनुसार, बैंक को मृत ग्राहक के दावे का निपटारा 15 दिनों में करना होगा।

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